चुनाव आयोग का चौंकाने वाला ऐलान: SIR-2025 में 13 दस्तावेज़ मान्य, जानिए आधार की नई सीमा
नई दिल्ली: अगर आप SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के तहत अपनी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या अपडेट कराने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपको चौंका सकती है! चुनाव आयोग (Election Commission) ने एक बड़ा और निर्णायक बदलाव करते हुए आधार कार्ड की भूमिका को सीमित कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि $\text{SIR}$ प्रक्रिया के दौरान, आधार केवल आपकी पहचान साबित करेगा, लेकिन जन्म तिथि (Date of Birth) या निवास (Residence) का प्रमाण नहीं!
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SIR में आधार अमान्य? EC ने 13 दस्तावेजों की लिस्ट जारी कर मचाया हड़कंप
Aadhar Sir Me Valid Nahi : चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की माइक्रो-लेवल शुद्धता के लिए चलाए जा रहे SIR अभियान के लिए मान्य दस्तावेजों की लिस्ट में अब13 दस्तावेजों को मान्यता दे दी है। यह बदलाव उन लाखों नए और शिफ्ट हुए वोटर्स के लिए बेहद ज़रूरी है जो अब तक केवल आधार पर निर्भर थे।
Voter Card Correction Documents | SIR Voter List Aadhar Rule
| मुख्य बदलाव (Key Change) | विवरण (Details) | इम्पेक्ट (Impact) |
| आधार की सीमा | यह केवल पहचान का प्रमाण है। जन्म प्रमाण पत्र, निवास या नागरिकता का नहीं। | उच्च: “Aadhar not valid for DOB” |
| नए दस्तावेज़ का समावेश | बिहार SIR-2025 वोटर लिस्ट को 13वें दस्तावेज़ के रूप में मान्य किया गया। | Bihar के SIR से शिफ्ट हुए वोटर्स को लक्षित करेगा। |
| नियम: जन्म प्रमाण पत्र | नए वोटर्स और DOB में सुधार चाहने वालों को आधार के अलावा जन्म प्रमाण पत्र या अन्य मान्य दस्तावेज़ देना होगा। | “Aadhar se nahi chalega kaam” |
⚠️ चेतावनी: अगर सिर्फ़ आधार जमा कराया, तो फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट!
सीईसी ज्ञानेश कुमार ने साफ़ कर दिया है: “अगर वोटर एनुमरेशन फॉर्म के साथ केवल आधार की कॉपी जमा कराते हैं, तो ऐसे फॉर्म मान्य नहीं होंगे।“
इसका सीधा मतलब है कि:
- नए युवा वोटर्स: आपको अपनी जन्म तिथि (Date of Birth) और जन्म स्थान (Birth Place) को प्रमाणित करने के लिए आधार के अलावा एक अतिरिक्त मान्य प्रमाण देना होगा।
- शिफ्ट हुए वोटर्स: जो अपने पैतृक घर से शिफ्ट हो गए हैं, उन्हें ऑर्डिनरी रेजिडेंट (Ordinary Resident) के लिए भी कोई ना कोई प्रमाण देना अनिवार्य होगा।
ज़रूरी दस्तावेज़ जो अब आपको MUST दिखाने होंगे!
आधार के अलावा, आयोग ने इन 12 दस्तावेजों को भी मान्यता दी है, जिनमें से कोई एक प्रूफ देना ज़रूरी है:
- केंद्र या राज्य सरकार/ PSU का पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।
- सरकारी, LIC या PSU द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी पहचान पत्र।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate)।
- पासपोर्ट (Passport)।
- मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाणपत्र।
- स्थायी निवास प्रमाणपत्र (Permanent Residency Certificate)।
- वन अधिकार प्रमाणपत्र (Forest Rights Certificate)।
- जाति प्रमाणपत्र (OBC/SC/ST)।
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) से संबंधित प्रमाणपत्र (जहाँ लागू हो)।
- फैमिली रजिस्टर।
- भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र।
- आधार कार्ड से जुड़ी आयोग की दिशा-निर्देश पत्र संख्या 23/2025-ERS/Vol.II दिनांक 09.09.2025 के अनुसार।
- नया जुड़ा: बिहार SIR-2025 वोटर लिस्ट।
❓ SIR क्या है? क्यों है इसे लेकर देश भर में विवाद?
SIR का मतलब: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन
SIR वोटर लिस्ट को माइक्रो लेवल पर शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। 21 साल बाद शुरू हुई यह प्रक्रिया ‘गंदगी’ साफ़ करती है।
- उद्देश्य: मृत, परमानेंट शिफ्ट हो चुके, एक से अधिक कार्ड रखने वाले, घुसपैठियों, या विदेशी वोटर्स के नामों को वोटर लिस्ट से हटाना।
❓ आपके मन में SIR और आधार से जुड़े सभी सवाल (Q&A Section)
यह सेक्शन उन सभी सवालों के जवाब देता है जो नए वोटर, शिफ्ट हुए लोग और मौजूदा वोटर इस विषय पर गूगल पर खोज रहे हैं।
Q1: SIR क्या है, और यह इस बार इतना ज़रूरी क्यों है?
A: SIR का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (Special Intensive Revision)। यह वोटर लिस्ट को सूक्ष्म स्तर पर शुद्ध (Purify) करने की एक बड़ी प्रक्रिया है। 21 साल बाद हो रहा यह रिवीजन उन नामों को वोटर लिस्ट से हटाएगा जिनकी मृत्यु हो गई है, जो स्थायी रूप से शिफ्ट हो गए हैं, या जिन्होंने एक से अधिक बार रजिस्ट्रेशन कराया है। इस शुद्धिकरण से वोटर लिस्ट की विश्वसनीयता बढ़ेगी।
Q2: चुनाव आयोग ने आधार कार्ड पर क्या नया नियम लागू किया है?
A: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि SIR प्रक्रिया के दौरान आधार कार्ड अब केवल पहचान का प्रमाण माना जाएगा। यह अब जन्म तिथि (Date of Birth), जन्म स्थान (Birth Place) या निवास (Residence) का 100% प्रमाणित दस्तावेज़ नहीं होगा। नए वोटर्स और DOB में सुधार चाहने वालों को आधार के अलावा एक अतिरिक्त दस्तावेज़ जमा करना होगा।
Q3: अगर मैं केवल आधार कार्ड जमा करूँ तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा?
A: हाँ। CEC के निर्देशानुसार, यदि आप DOB या जन्म स्थान से संबंधित जानकारी अपडेट या जमा कर रहे हैं, और केवल आधार कार्ड की कॉपी संलग्न करते हैं, तो आपका फॉर्म मान्य नहीं होगा और उसे रिजेक्ट किया जा सकता है। आपको जन्म प्रमाण पत्र या 13 मान्य दस्तावेजों में से कोई एक अतिरिक्त प्रूफ देना होगा।
Q4: SIR के लिए मान्य 13 दस्तावेजों की लिस्ट में नया क्या जुड़ा है?
A: चुनाव आयोग ने 12 दस्तावेजों की पुरानी लिस्ट में एक और दस्तावेज़ जोड़ा है। अब बिहार SIR-2025 वोटर लिस्ट को भी 13 वें दस्तावेज़ के रूप में मान्यता दे दी गई है। इसका फायदा उन वोटरों को होगा जो बिहार से किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गए हैं।
Q5: अगर मेरा नाम पिछली वोटर लिस्ट में है, लेकिन मैं शिफ्ट हो गया हूँ, तो मुझे क्या प्रूफ देना होगा?
A: यदि आप अपने माता-पिता वाले पैतृक घर से कहीं और स्थायी रूप से शिफ्ट हो गए हैं, तो आपको अपने नए ऑर्डिनरी रेजिडेंट Ordinary Resident को प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेज़ (जैसे बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट) देना होगा। यदि आपके माता-पिता का नाम SIR वाली लिस्ट में है और आप पैतृक घर में ही हैं, तो केवल जन्म प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा।
Q7: SIR प्रक्रिया का दूसरा चरण किन 12 राज्यों और UTs में शुरू होगा?
A: SIR प्रक्रिया का दूसरा चरण निम्नलिखित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगा:
- उत्तर प्रदेश (UP)
- पश्चिम बंगाल (West Bengal)6
- मध्य प्रदेश (MP)
- राजस्थान (Rajasthan)
- गुजरात (Gujarat)
- छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh)
- केरल (Kerala)
- तमिलनाडु (Tamil Nadu)
- गोवा (Goa)
- पुडुचेरी (Puducherry)
- लक्षद्वीप (Lakshadweep)
- अंडमान और निकोबार (Andaman & Nicobar)
Q8: हाउस-टू-हाउस एनुमरेशन (House-to-House Enumeration) के चरण में क्या दस्तावेज़ जमा करने होंगे?
A: महत्वपूर्ण बदलाव: बिहार SIR के विपरीत, Pan SIR के एनुमरेशन चरण (Enumeration Phase) यानी नवंबर 4 से दिसंबर 4, 2025 तक किसी भी वोटर को कोई दस्तावेज़ जमा नहीं करना होगा बीएलओ केवल फॉर्म भरेंगे। केवल उन वोटरों को बाद में नोटिस जारी होगा, जिनका लिंक 2002-2004 की पिछली SIR लिस्ट से नहीं मिल पाएगा। नोटिस मिलने पर ही दस्तावेज़ दिखाने होंगे।
Q9: अगर मेरा या मेरे माता-पिता का नाम पिछली 2002-04 SIR लिस्ट से मिल जाता है, तो क्या होगा?
A: चुनाव आयोग का मानना है कि 60 से 70% वोटर्स का नाम पिछली SIR लिस्ट (जो अब ऑनलाइन उपलब्ध है) से लिंक हो जाएगा। यदि आपका या आपके माता-पिता/रिश्तेदार का नाम उस पिछली Sir लिस्ट में Link हो जाता है, तो आपको कोई दस्तावेज़ जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। दस्तावेज़ केवल तब मांगे जाएंगे जब आपका कोई लिंक नहीं मिलेगा।
Q10: SIR प्रक्रिया के महत्वपूर्ण Dates क्या हैं?
A: प्रक्रिया 103 दिनों तक चलेगी:
| प्रक्रिया | तिथि |
| हाउस-टू-हाउस (Enumeration) | 4 नवंबर से 4 दिसंबर, 2025 |
| ड्राफ्ट वोटर रोल का प्रकाशन | 9 दिसंबर, 2025 |
| दावे और आपत्तियाँ | 9 दिसंबर, 2025 से 8 जनवरी, 2026 |
| अंतिम वोटर रोल का प्रकाशन | 7 फरवरी, 2026 |
विवाद का केंद्र: वोट चोरी का आरोप
बिहार में कांग्रेस और RJD समेत कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया और ‘वोट चोरी’ जैसे गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि SIR से जानबूझकर गरीब और विशिष्ट वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। हालाँकि, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद किसी भी वोटर ने गलत नाम काटे जाने का आरोप नहीं लगाया।
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प्रकाशन तिथि: 29 अक्टूबर 2025 लेखक: गौरव राय | TheMagNewz.in
श्रेणी: राष्ट्रीय सुरक्षा | अंतरराष्ट्रीय संबंध | रक्षा विश्लेषण







