CM Siddaramaiah Scam | मुश्किल में कर्नाटक के CM सिद्धारमैया, राज्यपाल ने दी मुकदमा चलाने की मंजूरी, जानें क्या है मामला ?

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Siddaramaiah | MUDA Land Scam Case:कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं. MUDA भूमि घोटाला मामले में राज्यपाल थावर ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है.
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Siddaramaiah | MUDA Land Scam Case:कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं. MUDA भूमि घोटाला मामले में राज्यपाल थावर ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है.

सिद्धारमैया पर 2023 विधानसभा के चुनावी हलफनामे में अपनी पत्नी की जमीन के स्वामित्व का खुलासा करने में विफल रहने का आरोप लगाया था, जिसके पीछे संभावितरूप से उनके कुछ गुप्त उद्देश्य थे. शिकायत में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और अन्य कानूनी विधियों के प्रावधानों का हवाला दिया गया है. अब उनके खिलाफ जांच कोराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है.

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MUDA Land Scam Case: MUDA भूमि घोटाला मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) की मुश्किलें बढ़ गई हैं. सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने दी है. 

जानकारी के अनुसार, मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूमि आवंटन मामले में एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम ने सीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मंजूरी देने के लिए राज्यपाल से आग्रह किया था. राज्यपाल ने आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा दायर शिकायत के आधार पर ये मंजूरी दे दी है. 

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राज्यपाल से मिलेंगे एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम 

जानकारी के अनुसार, एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम आज दोपहर 3 बजे राज्यपाल थावर चंद गहलोत से मिल सकते हैं. हालांकि इसको लेकर कोई भी अधिकारिक जानकरी सामने नहीं आई है. 

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सीएम पर लगे हैं ये आरोप

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर MUDA द्वारा अधिग्रहित जमीन के एक टुकड़े को अपनी पत्नी के नाम से बदलने का आरोप लगाया गया है. मैसूर के एक पॉश इलाके में उनकी पत्नी को एक जमीन दी गई थी. जिसकी बाजार कीमत उनकी अपनी जमीन से कहीं ज्यादा है. बीजेपी इस मामले पर कांग्रेस सरकार पर हमलवार है. उन्होंने CM से इस्तीफा मांगते हुए बेंगलुरु से लेकर मैसूरु तक पैदल यात्रा भी निकाली थी.

राज्यपाल ने जारी किया था नोटिस

कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 26 जुलाई को अधिवक्ता-कार्यकर्ता टी जे अब्राहम द्वारा दायर याचिका के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था. इसमें उन्होंने CM को  उन पर लगाए पर आरोपों पर जवाब देने और यह बताने के निर्देश दिए गए थे कि उनके खिलाफ अभियोजन की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए. इसके बाद कर्नाटक सरकार ने एक अगस्त को राज्यपाल को नोटिस वापस लेने को कहा गया था. कर्नाटक सरकार ने राज्यपाल पर संवैधानिक कार्यालय के घोर दुरुपयोग का आरोप लगाया था

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