Bihar News : Bihar Land Survey शुरू जमीन सर्वे में रखे इन बातों का ध्यान- नोटिस जारी, क्या जमीन सर्वे में पड़ेगी ‘वंशावली’ की जरूरत? अगर ‘हां’ तो कैसे करें आवेदन, सबकुछ जानिए

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Bihar News | बिहार के सभी DCLR को राजस्व विभाग ने भेजा लेटर, दाखिल-खारिज और भूमि विवाद की समस्या से निपटने की ये है तैयारी

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बुधवार को सभी समाहर्ताओं को पत्र लिखकर प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी है। उन्हें कहा गया है कि अत्यंत बाध्यकारी परिस्थिति में ही किसी डीसीएलआर के प्रशिक्षण की तिथि में परिवर्तन के लिए अनुरोध किया जाए।

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राज्य के एक सौ एक अनुमंडलों में तैनात सभी डीसीएलआर इस प्रशिक्षण में शामिल होंगे। पटना स्थित राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान में इसका आयोजन हो रहा है। प्रशिक्षण के लिए आए अधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था संस्थान परिसर में ही की गई है। पहला सत्र सात सितंबर से शुरू हो रहा है।

24 नवंबर तक चलेगा प्रशिक्षण कार्य

तीन चरणों में यह 24 नवंबर तक चलेगा। प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षक का निर्धारण किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान डीसीएलआर को जमीन से जुड़े सभी अधिनियमों की जानकारी दी जाएगी। दाखिल-खारिज एवं विभाग की अन्य ऑनलाइन सेवाओं के बारे में बताया जाएगा।

सूत्रों ने बताया कि जानकारी के अभाव में कई अधिकारी जमीन से जुड़े विवादों के निबटारे के लिए कानून सम्मत आदेश नहीं दे पाते हैं। इससे अनावश्यक भूमि विवाद बढ़ता है। प्रशिक्षक की जवाबदेही विभाग के सेवा निवृत अधिकारियों को दी गई है।

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Bihar Vanshavali Form: क्या जमीन सर्वे में पड़ेगी ‘वंशावली’ की जरूरत? अगर ‘हां’ तो कैसे करें आवेदन, सबकुछ जानिए

Magnewz, (नवादा)। बिहार में जमीन सर्वेक्षण (Bihar Land Survey) का काम शुरू हो चुका है। इस सर्वेक्षण के दौरान सही कागजात दिखाने पर जमीन के मालिकों को उनका मालिकाना हक दिया जाएगा।

सर्वेक्षण के दौरान सर्वेक्षणकर्मी जमीन के असली मालिक से कई कागजात मांगेंगे और इनके सत्यापन (Bihar Land Survey Documents) के बाद जमीन से जुड़ी जानकारियों को अपडेट कर दिया जाएगा। इनमें से एक अहम कागजात वंशावली (Bihar Vanshavali) है, जिसे पपत्र-3 के जरिए जमा करना है।

Bihar Bhumi Survey: पुश्तैनी जमीन पर स्वामित्व दिखाने के लिए तैयार करें वंशावली, ऐसे बनवाएं ये अहम डॉक्युमेंट

MagNewz संवाददाता, पटना। बिहार विशेष सर्वेक्षण ने भू स्वामियों को अपनी जमीन के प्रति जागरूक कर दिया है। कागजात अद्यतन कराने की प्रक्रिया तेज हो गई है। भू स्वामियों के लिए पुश्तैनी जमीन का नामांतरण जीवित वंशज के नाम कराने के लिए आवेदन फॉर्म के साथ वंशावली देना होगा, इसलिए पहले अपनी वंशावली तैयार कर लें।

यह ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी बनवाई जा सकती है। इससे स्पष्ट होगा कि संबंधित जमीन उन्हें कैसे मिली। इसमें किसी तरह की गलती ग्राम सभा में पकड़ी जा सकेगी।

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स्वघोषणा पत्र के साथ वंशावली जरूरी | Bihar News

Bihar News Hindi : प्रपत्र-2 में रैयत को जमीन के स्वामित्व वाली जमीन का पूरा ब्योरा देना होगा। राजस्व ग्राम, थाना नंबर, हल्का नंबर, अंचल, जिला के साथ ही इसमें रैयत का नाम, पता, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, जमीन की किस्म, लगान, जमाबंदी संख्या, भूमि पर दावा का आधार जैसे, उत्तराधिकार, दान, खरीद, बंदोबस्त या फिर कैसे जमीन मिली है, उसका विवरण देना होगा।

यह प्रपत्र दो प्रति में जमा ली जाएगी। इसमें एक प्रति संबंधित पदाधिकारी या कर्मी हस्ताक्षर, आवेदन की तारीख और क्रमांक अंकित कर प्रमाण के रूप में लौटाएंगे।

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Bihar News | प्रपत्र 3(1) के साथ संलग्न करें सादे कागज पर बना वंशवृक्ष

अब बारी आती है वंशावली की। यह प्रपत्र 3(1) में ऑफलाइन या ऑनलाइन जमा करना होगा। शिविर प्रभारी के नाम से यह आवेदन दिया जाएगा। इस आवेदन के साथ सादे कागज पर वंशवृक्ष का टेबल बनाकर उसे संलग्न करना है। इसमें बताना है कि संबंधित भूमि पर भू स्वामी का शांतिपूर्ण दखल-कब्जा है। भूमि स्वत्ववाद एवं विवाद से मुक्त है। यह सारी प्रक्रिया ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी की जा सकती है।

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वंशावली में गलत जानकारी देना संभव नहीं होगा, क्योंकि उसे सत्यापन के लिए दोबारा होनेवाली ग्राम सभा में रखा जाएगा। वहां गांव के लोगों की मौजूदगी में उसे देखा जाएगा। यदि यदि किसी को कोई आपत्ति होगी तो मौके पर उसका निराकरण किया जाएगा।

यदि कोई व्यक्ति गलत वंशावली, दस्तावेज आदि जमा कराएंगे तो उसकी शिकायत कोई दूसरा भी कर सकेगा। वंशावली ऑनलाइन बनवाने के लिए dlrs.bihar.gov.in पर जाना होगा। वहां विशेष सर्वेक्षण से जुड़ी सेवाओं से विकल्प चुनना होगा।

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वंशावली बनवाने में पंचायत सचिव करेंगे सहयोग

आवेदक परिवार का वंशावली सूची (Bihar Vanshavali List) तैयार कर शपथ पत्र बनवाकर ग्राम पंचायत सचिव को देना होगा। पंचायत सचिव सात दिनों के अंदर वंशावली कागजात को जांच कर जांच प्रतिवेदन ग्राम कचहरी सचिव को देंगे।

ग्राम कचहरी सचिव कार्यालय अभिलेख में वंशावली कागजात को दर्ज करते हुए सरपंच को वंशावली निर्गत करने हेतु अभिलेख को भेजेंगे। सरपंच वंशावली प्रमाणपत्र पर अपना हस्ताक्षर, मोहर करने के बाद आवेदन कर्ता को वापस लौटा देंगे। इसके लिए आवेदक ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया में से कोई एक को चुन सकते हैं।

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ऑनलाइन वंशावली फॉर्म (Bihar Vanshavali Form) भरकर आवेदन कर सकते हैं। वंशावली बनवाने के लिए आपको dlrs.bihar.gov.in पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको विशेष सर्वेक्षण से संबंधित सेवाएं का विकल्प चुनना होगा।

मेसकौर प्रखंड क्षेत्र के 58 राजस्व गांवों में सर्वे के लेकर विभाग के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। गांव में चौपाल लगाई जा रही है। इस जागरूकता कार्यक्रम मे पूर्व मुखिया उमेश यादव, नवल किशोर केसरी, सुरेंद्र राजवंशी सहित कई लोग जागरूक कर रहे हैं।

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